Morena Fish News : मत्स्य विभाग द्वारा अवैध रूप से मछली बेचने वालों पर छापामार कार्रवाही

Morena Fish News : 16 जून से 15 अगस्त तक के लिये मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 संशोधित 1981 की धारा 3(3) 1 एफ एवं मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के नियम 3(2) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। आदेश के तारतम्य में कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने मुरैना जिले में भी नियम का पालन करने के निर्देश प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग को दिये है।

अवैध मछली जप्त कर नीलामी की कार्यवाही

जिसके तहत प्रभारी सहायक संचालक श्री कमल नार्वे, श्री तपेश चतुर्वेदी और श्री रामवीर यादव ने गुरूवार को पीपरवाली माता, दत्तपुरा, मेला ग्राउंड, करील वाले बाबा की दरगाह पर नहर के पास, जौरा रोड़ पर विभिन्न दुकानों का पर छापामार कार्रवाही की। जिसमें 52 किलोग्राम अवैध मछली जप्त कर नीलामी की कार्यवाही की गई। जिसकी राशि 3 हजार रूपये प्राप्त कर शासन मद में जमा कर दी गई है।

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