Arvind kejriwal bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटले अंतरिम जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया है।
अरविंद केजरीवाल को क्यों दी जमानत
अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा के मध्य नजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया और कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ना ही मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। लेकिन पीठ ने सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में फैसला किया कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.
दिल्ली के सीएम 25 मई को दिल्ली में मतदान होने होने पर केजरीवाल बाहर होंगे। 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। 4 जून को मतगणना और नतीजे वाले दिन वह जेल में रहेंगे।